एफएनएन, रामपुर : Azam Khan समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को दो फर्जी पैन कार्ड मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उनकी पहले से तय 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल का कठोर कारावास कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान की 7 साल की सजा को बरकरार रखा गया है।
यह फैसला राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष की ओर से दायर उस विशेष अपील पर आया, जिसमें पहले दी गई सजा को कम बताते हुए बढ़ाने की मांग की गई थी। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान पर लगाया गया जुर्माना बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया, जबकि अब्दुल्लाह आजम खान पर अब 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा के मुताबिक, अदालत ने आईपीसी की कई धाराओं में सजा बढ़ाई है। धारा 420 में सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल, धारा 467 में 7 साल से बढ़ाकर 10 साल, धारा 468 में 3 साल से 7 साल और धारा 471 में 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। वहीं आपराधिक साजिश से जुड़ी धारा 120बी में सजा 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है।
पूरा मामला दो अलग-अलग फर्जी पैन कार्ड तैयार करने और सरकारी स्तर पर उनके अवैध इस्तेमाल से जुड़ा है। इससे पहले 20 अप्रैल 2026 को भी सेशन कोर्ट दोनों की अपील खारिज कर चुका था।
राजनीतिक और कानूनी जानकारों के मुताबिक, अदालत का यह फैसला रामपुर और उत्तर प्रदेश की राजनीति में दूरगामी असर डाल सकता है।






