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अनुसूच‍ित जात‍ि की मह‍िला से मारपीट मामले में दंपती समेत तीन को तीन-तीन साल की सजा 

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एफएनएन, अमरोहा :  अनुसूचित जाति की महिला के साथ मारपीट करने के मामले में अदालत दंपती समेत तीन लोगों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 57 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला नौगावां सादात थानाक्षेत्र के गांव मुनव्वरपुर का है। यहां पर अनुसूचित जाति के अरविंद कुमार का परिवार रहता है। उनकी पत्नी प्रीति ने गांव के मुनेश, छत्रपाल और रूबी के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित पक्ष के लोग मुकदमे में फैसला करवाना चाहते थे।
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7 जुलाई 2020 को प्रीति अपने घर में पशुओं को चारा डाल रही थी। तभी तीन आरोपी घर में घुस आए और मारपीट की। जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया। भीड़ जमा होने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा प्रीति ने अदालत की शरण ली थी। अब मुकदमा अपर जिला सत्र न्यायाधीश विशेष एससी एसटी एक्ट कुसुम लता की अदालत में चल रहा था।

यह भी पढ़ें: अभूतपूर्व होगा श्रीराम का स्वागत, योगी आदित्यनाथ 14 जनवरी को करेंगे स्वच्छता अभियान की शुरुआत

कोर्ट ने सुनाई सजा 

बुधवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए मुनेश, उसकी पत्नी रूबी और भाई छत्रपाल को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी मनोज सक्सेना ने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। अदालत ने दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 57 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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