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राहुल गांधी पर  अल्पसंख्यकों को लुभाने, बहुसंख्यकों को डराने का इल्जाम, कोर्ट ने किया तलब

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लोकसभा चुनाव के दौरान जनसभाओं में दिए थे ऐसे बयान, अगले साल 7 जनवरी को पेशी पर कोर्ट में हाजिर रहने का हुक्म

फ्रंट न्यूज नेटवर्क, बरेली । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बरेली कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामला लोकसभा चुनाव के दौरान दिए बयान से जुड़ा है। कोर्ट ने राहुल को 7 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

उत्तर प्रदेश के बरेली की एक अदालत में हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक (पीले कोट में) ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में राहुल पर वोटों के लिए समुदाय विशेष को लालच देने का आरोप है।

ज्ञात रहे कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जन सभाओं में कांंग्रेस ओर अन्य विपक्षी दलों की सरकार बनने पर आर्थिक सर्वेक्षण करााने और अधिक संपत्ति वालों से जायदाद लेकर कम संपत्ति वालों को बांटने की घोषणा की है। हालांकि, राहुल गांधी सरकार नहीं बना सके और कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर गया। राहुल के इस बयान का चुनाव के दौरान भी विरोध हुआ था।

हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने कहा था कि राहुल गांधी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। लेकिन इससे हिंदू समुदाय में भय का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद बरेली कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी।

बरेली में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल द्विवेदी ने फ्रंट न्यूज नेटवर्क प्रतिनिधि के  पुछने पर बताया- राहुल का यह बयान दो समुदायों के बीच आपस में लालच, नफरत और जलन बढ़ाने वाला मालुम पड़ता है। राहुल ने खासकर अल्पसंख्यक -मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा बयान दिया है।

संपत्ति के अधिकार से जुड़े ये तथ्य भी हैं अहम

अनुच्छेद 300ए के तहत प्रॉपर्टी किसी भी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। किसी भी वर्ग समुदाय, जाति या व्यक्ति की संपत्ति का कम या अधिक आबादी के आधार पर बंटवारा नहीं किया जा सकता है।

राहुल की ब्रिटिश नागरिकता का विवाद भी चर्चाओं में 

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के मामले में लखनऊ हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। कर्नाटक के एस. विग्नेश शिशिर ने इस बाबत राहुल के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस मामले में गुरुवार 19 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को आठ सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 24 मार्च, 2025 को होनी है

एस विग्नेश शिशिर का दावा-राहुल ब्रिटिश नागरिक, रद्द हो भारतीय नागरिकता

एस. विग्नेश शिशिर ने याचिका में दावा किया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। विग्नेश के मुताबिक, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल और दस्तावेज जुटाए हैं। ये दस्तावेज राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का सबूत हैं।

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