Tuesday, April 30, 2024
spot_img
spot_img
spot_img
03
20x12krishanhospitalrudrapur
previous arrow
next arrow
Shadow
spot_img
Homeराष्ट्रीयसुप्रीम कोर्ट का फरमानः कोरोना संक्रमितों के घरों के बाहर न लगाएं...

सुप्रीम कोर्ट का फरमानः कोरोना संक्रमितों के घरों के बाहर न लगाएं पोस्टर

तीन सदस्यीय न्यायिक पीठ ने सुनाया फैसला, केंद्र पहले ही जारी कर चुका है दिशानिर्देश

एफएनएन, नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों पर गौर करते हुए बुधवार को कहा कि प्राधिकारियों को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर और ‘साइनेज’ (निर्देशक या चेतावनी संकेतक) नहीं लगाने चाहिए।
शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि अगर योग्य प्राधिकारी आपदा प्रबंधन कानून के तहत विशेष निर्देश जारी करते हैं तो इस प्रकार के पोस्टर विशेष मामलों में ही लगाए जा सकते हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के घरों के बाहर पोस्टर नहीं चिपकाने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति आरएस रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह भी पीठ में शामिल थे।

पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि केंद्र ने पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसलिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को इस प्रकार के पोस्टर नहीं लगाने चाहिए। केंद्र ने पहले शीर्ष अदालत से कहा था कि दिशा-निर्देशों में कोविड-19 मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने संबंधी कोई निर्देश नहीं दिया गया है और पोस्टर लगाने का मकसद किसी को ‘कलंकित करने की मंशा’ नहीं हो सकता।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge

Most Popular

Recent Comments