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Maldives: मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की मुश्किलें बढ़ीं, अब सरकार गिरने का खतरा

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एफएनएन, माले :  मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मालदीव की संसद में सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी एमडीपी, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रही है। जिसके बाद मुइज्जू की सरकार गिरने की आशंका है।

चीन समर्थक राष्ट्रपति मुइज्जू के मंत्रिमंडल के सदस्यों से मतभेदों को लेकर सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच रविवार को संसद में झड़प होने के एक दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

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संसद में हंगामे के बाद बनी योजना

दरअसल,  मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) और डेमोक्रेट्स संसदीय समूह ने मतदान से पहले राष्ट्रपति मुइज्जू के मंत्रिमंडल के चार सदस्यों के लिए संसदीय मंजूरी को रोकने का फैसला किया था। सत्तारूढ़ पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (पीपीएम/पीएनसी) के सरकार समर्थक गठबंधन ने संसदीय बैठक में बाधा डालते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद हंगामा हो गया।

स्थानीय मीडिया सन.कॉम ने एमडीपी के एक विधायक के हवाले से कहा कि एमडीपी ने डेमोक्रेट के साथ साझेदारी में महाभियोग प्रस्ताव के लिए पर्याप्त हस्ताक्षर एकत्र कर लिए हैं। हालांकि, उन्होंने अभी तक इसे जमा नहीं किया है।

महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय

The Edition.mv की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को एमडीपी की संसदीय समूह की बैठक में महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। 45 वर्षीय मुइज्जू ने पिछले साल सितंबर में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में भारत समर्थित उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया था।

17 नवंबर को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद, मुइज्जू ने औपचारिक रूप से भारत से 15 मार्च तक अपने देश से 88 सैन्य कर्मियों को वापस लेने का अनुरोध किया, उन्होंने कहा कि मालदीव के लोगों ने उन्हें नई दिल्ली से यह अनुरोध करने के लिए “मजबूत जनादेश” दिया है।

87 सदस्य वाली मासदीव की संसद ने महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करना आसान बनाने के लिए हाल ही में अपने स्थायी आदेशों में संशोधन किया था। एमडीपी और डेमोक्रेट्स के पास कुल मिलाकर 56 सांसद हैं और एमडीपी के 43 सांसद और डेमोक्रेट के 13 सांसद हैं।

सन डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, संविधान में संसद के स्थायी आदेशों के साथ राष्ट्रपति पर 56 वोटों के साथ महाभियोग चलाया जा सकता है।

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