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अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- कर सकते हैं विचार, केस में समय लगेगा

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एफएनएन, नई दिल्ली:  मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। इस मामले में आज जितनी सुनवाई हुई वह केजरीवाल के लिए कई मायनों में राहत देने वाली रही।

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने मामले में ईडी और केजरीवाल के वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। हालांकि इस पर मंगलवार को ही कोई फैसला होगा।
ईडी ने मांगा अपना पक्ष रखने का समय

इस पर जब ईडी ने कहा कि कोई भी फैसला सुनाए जाने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए तो कोर्ट ने कहा कि वह अभी इस पर कोई विचार नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें समय लगेगा।

जब केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से मंगलवार की बजाय सोमवार को सुनवाई के लिए कहा तो कोर्ट ने कह दिया कि वह अभी किसी तरह के कमेंट नहीं करेंगे, मंगलवार को ही फैसला सुनाएंगे।

हमने जमानत देने पर विचार करने की कही बात, न कि जमानत देने की

जस्टिस दीपांकर दत्ता और संजीव खन्ना की बेंच ने ईडी के वकील, एएसजी एसवी राजू से कहा कि केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दायर की है उसकी सुनवाई में समय लग सकता है। इसलिए अदालत केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी का पक्ष ले सकती है।

एसवी राजू ने इस पर कहा कि वो बेल का विरोध करेंगे। तब पीठ ने कहा, हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, ये नहीं कह रहे कि जमानत दे देंगे। हम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी।

यह बात कहते हुए अदालत ने इसके लिए एएसजी को तैयार होकर आने के लिए कहा और कहा कि मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।

21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल

बेंच केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ डाली गई याचिका की सुनवाई कर रही है। केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, इससे पहले ईडी ने उन्हें 21 मार्च को हिरासत में ले लिया था।

ईडी ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इससे पहले केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जहां से 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज हो गई थी और कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को लीगल बताया था।

कोर्ट ने कहा था कि जब केजरीवाल बार-बार समन भेजने पर भी पेश नहीं हुए तो ईडी के पास गिरफ्तारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था।

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