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दिल्ली: सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई रोकी जाए’, ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट कुछ देर में करेगा सुनवाई

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एफएनएन, नई दिल्ली :  आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के निर्णय को ईडी ने हाई कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष चुनौती दी। गुरुवार को कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी। थोड़ी देर में ED दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के सामने मामले पर सुनवाई की मांग करेगी।

ईडी के वकील एसवी राजू दिल्ली हाईकोर्ट में मौजूद

ED की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू दिल्ली हाईकोर्ट में मौजूद हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा अवकाशकालीन पीठ के सामने ED की मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग की है।

अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी रखेंगे दलील

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Singhvi) दलील रखेंगे। आपको बता दें दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा नियमित जमानत देने के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High का रुख किया है।

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कुछ समय बाद मामले में सुनवाई होगी शुरू

एएसजी एसवी राजू ने कहा कि जमानत निर्णय पर रोक के अनुरोध पर विचार नहीं किया गया। राजू ने कहा कि हमें पूरी जिरह करने का मौका नहीं दिया गया। मैं पूरी गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूं। कोर्ट में ईडी के मामले को स्वीकार किया। कुछ समय बाद सुनवाई होगी।

ये भी पढ़ें:- कालसी में लोडर पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त, चालक घायल

 

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