एफएनएन, नई दिल्ली : Supreme Court ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के रास्ते की बड़ी कानूनी बाधा दूर कर दी है। बुधवार को जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी। साथ ही हाई कोर्ट द्वारा वकीलों और आम जनता के बीच जनमत संग्रह कराने के आदेश को भी रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि न्यायिक अधिकारों के तहत हाई कोर्ट ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकता था और उसके पास जनमत संग्रह कराने का अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक मंजूरियां छह सप्ताह के भीतर पूरी करने तथा प्रस्तावित भूमि हाई कोर्ट को हस्तांतरित करने के निर्देश भी दिए।






