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गलत और भ्रामक विज्ञापन देने पर सीसीपीए ने शंकर आईएएस एकेडमी पर ठोंका पांच लाख जुर्माना

एफएनएन, नई दिल्ली। सिविल सेवा की कोचिंग कराने वाले प्रमुख संस्थान शंकर आईएएस एकेडमी पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अकादमी पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने का आरोप है।

सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने संयुक्त रूप से यह आदेश पारित किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने रविवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि सीसीपीए के इस फैसले से उपभोक्ताओं (अभ्यर्थियों) के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सामान या सेवा के गलत या भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित या टेलीकास्ट कराने की मौजूदा प्रवृत्ति को हतोत्साहित भी किया जा सकेगा।

मंत्रालय द्वारा बयान में साफ किया गया कि अधिनियम के तहत उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी सामान या सेवा के संबंध में कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन नहीं दिया जाए।

मंत्रालय के अनुसार, शंकर IAS अकादमी ने अपने विज्ञापन में दावा किया था कि UPSC 2022 में चयनित 933 उम्मीदवारों में से 336 शंकर अकादमी से थे। टॉप-100 में से 40 उम्मीदवारों ने आईएएस शंकर एकेडमी में कोचिंग ली थी। तमिलनाडु से 42 उम्मीदवार पास हुए, जिनमें 37 इसी एकेडमी के थे। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ आईएएस कोचिंग सेंटर है।

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