एफएनएन, नैनीताल: हाईकोर्ट ने हल्दूचौड़ में डेढ़ वर्ष पूर्व निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति न होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन माह के भीतर सीएचसी हल्दूचौड़ के लिए स्वीकृत पदों पर नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्दूचौड़ निवासी गोविंद बल्लभ भट्ट व सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गौनिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सीएचसी हल्दूचौड़ का निर्माण कार्य डेढ़ साल पहले पूरा हो गया था। जुलाई 2023 में हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने इस सीएचसी के लिए पद स्वीकृत होने की जानकारी दी थी।
इन पदों पर चिकित्साधिकारी, एक्स रे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्स, वार्ड बॉय, सफाईकर्मी के पद शामिल हैं लेकिन इन पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं हुई है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को सीएचसी हल्दूचौड़ में तीन माह के भीतर स्वीकृत पदों पर नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी। इधर हाईकोर्ट के आदेश पर हल्दूचौड़ में स्थानीय लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई।