Sunday, May 19, 2024
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Homeराज्यउत्तर प्रदेशराहुल गांधी का पर्चा वैध, आपत्तियां खारिज,आपत्तिकर्ता ने कहा नामांकन खारिज न...

राहुल गांधी का पर्चा वैध, आपत्तियां खारिज,आपत्तिकर्ता ने कहा नामांकन खारिज न हुआ तो हाईकोर्ट जाएंगे

एफएनएन, रायबरेली : संसदीय सीट रायबरेली से लोकसभा चुनाव के लिए 24 नामांकन पत्र जमा किए गए थे। इसमें शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद कमियां मिलने पर 16 पर्चे खारिज कर दिए गए, जबकि आठ पर्चे वैध घोषित किए गए।

जांच के बाद कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी, भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह, बसपा प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद यादव, मानवतावादी समाज पार्टी के रोहिताश, अपना दल (कमेरावादी) के मो. मोबिन, अखिल भारतीय अपना दल के दिलीप सिंह, भारतीय पंचशील पार्टी के सुदर्शन राम व निर्दलीय होरीलाल के पर्चे को वैध घोषित किया गया है। कलेक्ट्रेट में हुए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान दावेदार चौकन्ना रहे। हर कोई यह जानने का प्रयास करता रहा कि कहीं उनका पर्चा खारिज न हो जाए। इसके बावजूद कमियां पाए जाने पर 16 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए।

  • राहुल गांधी के नामांकन पर की गई आपत्ति खारिज

लोकसभा चुनाव-2024 में नामांकन पत्र जमा होने के बाद शनिवार को पर्चों की जांच हुई। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा होने और ब्रिटेन की नागरिकता का आरोप लगाकर नामांकन पत्र खारिज किए जाने की आपत्ति दी गई। अधिवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह की आपत्ति पर राहुल गांधी की ओर से पूर्व विधायक व प्रस्तावक अजयपाल सिंह ने पेश होकर आपत्ति के विरोध में जवाब दिया।

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प्रस्तावक ने केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी के पर्चे के वैध होने और भारतीय नागरिकता के संबंध में साक्ष्य भी उपलब्ध कराए। अधिवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन उनका पर्चा खारिज कर दिया गया। रिटर्निंग आफीसर व डीएम हर्षिता माथुर ने बताया कि राहुल गांधी के नामांकन के खिलाफ आपत्ति मिली थी। आपत्ति सही न होने पर नामांकन पत्र को वैध घोषित किया गया।

  • परचा खारिज न किया तो हाईकोर्ट में करेंगे पीआईएल-आपत्तिकर्ता

राहुल गांधी के परचे के खिलाफ आपत्ति देने वाले अधिवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह का कहना है कि राहुल गांधी के परचे को खारिज नहीं किया गया तो हाईकोर्ट में पीआईएल डाला जाएगा। परचे को खारिज कराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दिए गए। आपत्ति पर दोनों पक्ष की ओर से रिटर्निंग आफीसर के सामने बहस भी हो चुकी है।

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