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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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एफएनएन, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। झूंसी थाने में शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत अन्य के खिलाफ नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके खिलाफ शंकराचार्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के मामले में पिछले दिनों सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट  ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को देखते हुए यह निर्णय सुनाया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया। नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले में ट्रायल कोर्ट प्रयागराज के आदेश पर झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एक धर्माचार्य के शिष्य की ओर से आशुतोष महाराज ने 173 (4) के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए अर्जी दाखिल की थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित कर लिया था।

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