Saturday, June 21, 2025
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खादी ग्रामोद्योग बरेली के कर्ता-धर्ताओं ने कूटरचित दस्तावेजों से बांट दिया लाखों का कर्जा

छह इकाइयों के 22 पदाधिकारी और नायब तहसीलदार समेत छह अधिकारी कर्मचारी दोषी करार, एफआईआर

एफएनएन ब्यूरो, बरेली : उप्र भ्रष्टाचार निवारण संगठन की वर्षों की गहन जांच में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड बरेली से संबद्ध छह इकाइयों के 22 पदाधिकारी और एक नायब तहसीलदार समेत छह सरकारी/निकाय कर्मचारी फर्जी प्रपत्रों के आधार पर लाखों रुपये का ऋण लेने और स्वीकृत करने के गंभीर आपराधिक कृत्य के दोषी सिद्ध हुए हैं। इस सनसनीखेज प्रकरण में कोतवाली सदर बरेली में इन सभी 28 लोगों के खिलाफ संगीन दफाओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बरेली इकाई के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल द्वारा थाना कोतवाली सदर बरेली में दी गई तहरीर के मुताबिक तीन मई 2018 को शुरू हुई त्रिस्तरीय जांच में उप्र खादी एवं ग्रामोद्योग बरेली की छह इकाइयों को कूटरचित दस्तावेजों से लाखों रुपये का ऋण अनुचित ढंग से लेने का दोषी पाया गया था। इसी के क्रम में मुख्य कार्यपालक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ के अपर पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण संगठन को भेजे गए 15 मई 2023 के पत्र के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बरेली इकाई के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल द्वारा तकरीबन डेढ़ साल तक गहन जांच की गई।

जांच में दोषसिद्ध होने पर थाना कोतवाली सदर बरेली में उप्र खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बरेली की छह इकाइयों के 22 पदाधिकारियों के विरुद्ध फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाखों रुपये का ऋण चंद चहेतों को स्वीकृत करने और बांट देने का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इनमें गायत्री ग्राम उद्योग सेवा संस्थान सुरेश शर्मा नगर की अध्यक्ष रागिनी वर्मा, उपाध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव, मंत्री विशाल सेठ, सदस्य चंद्र प्रकाश शर्मा, सगीर ग्रामोद्योग सेवा संस्थान बरेली के अध्यक्ष तकमील अहमद, मंत्री सगीर अहमद, उपाध्यक्ष तबस्सुम, सीमा ग्राम उद्योग सेवा संस्थान बरेली के अध्यक्ष इलियास खान, उपाध्यक्ष आफताब बेगम, मंत्री मोहम्मद वासिल खान, सदस्य बरकत अली, स्वास्तिक ग्राम उद्योग सेवा संस्थान रजऊ परसपुर फरीदपुर के अध्यक्ष मनोज कुमार, मंत्री अंशु जौहरी, उपाध्यक्ष रूपेश कुमार, शुक्ला गुड़ खाण्डसारी ग्रामोद्योग सस्थान फरीदपुर की अध्यक्ष मालती शुक्ला, उपाध्यक्ष अतुल कुमार शुक्ला, मन्त्री आलोक शुक्ला, सदस्य धर्म प्रकाश शुक्ला और जेएमडी ग्रामो‌द्योग सेवा संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद रफीक, मंत्री ममता साहनी व बलवीर सिंह, उपाध्यक्ष जहीर खां के खिलाफ थाना कोतवाली सदर में जानबूझकर धोखाधड़ी करने के मामले में धारा 420, 409 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

इसके साथ ही गायत्री ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के ऋण आवेदन में लगाए गए बंधक भूमि अभिलेखों के जांचकर्ता तहसील सदर बरेली के तत्कालीन नायब तहसीलदार चौबारी नरेन्द्र कुमार, सगीर ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के बंधक भूमि अभिलेखों के जांचकर्ता लेखपाल नाजिम मियां क्षेत्र रिच्छा, सीमा ग्रामो‌द्योग सेवा संस्थान बरेली के बंधक भूमि अभिलेखों के जांचकर्ता लेखपाल मोहम्मद अख्तर हुसैन क्षेत्र सनईया रानी, स्वास्तिक ग्रामो‌द्योग सेवा संस्थान ग्राम रजऊ परसपुर,फरीदपुर के बंधक भूमि अभिलेखों के जांचकर्ता लेखपाल मोहम्मद शरीक, शुक्ला गुड़ खाण्डसारी ग्रामोद्योग संस्थान के बंधक भूमि अभिलेखों के जांचकर्ता महेन्द्र कुमार लिपिक-नगर पालिका फरीदपुर, जेएमडी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के बंधक भूमि अभिलेखों के जांचकर्ता महेश चन्द रजिस्ट्रार कार्यालय, जनपद बरेली के विरुद्ध सही जांच रिपोर्ट नहीं लगाने पर धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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