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वोल्टास लिमिटेड के कथित समझौते पर यूनियन अध्यक्ष और महामंत्री ने लगाई आपत्ति

एफएनएन, रुद्रपुर  : वोल्टास लिमिटेड सिडकुल पंतनगर में मांग पत्र पर यूनियन के अध्यक्ष, महामंत्री और संगठन मंत्री के हस्ताक्षर बगैर समझौता करने पर यूनियन के महामंत्री सहित 9 श्रमिकों की ओर से सहायक श्रम आयुक्त उधम सिंह नगर के समक्ष आपत्ति लगाई गई है और इसे गैरकानूनी बताने के साथ ही अनुचित व्यवहार भी बताया है।

दिए गए आपत्ति पत्र में लिखा है कि वोल्टास लिमिटेड, सिडकुल, पंतनगर में वोल्टास इंप्लाइज यूनियन के माँग पत्र दिनांक 09/12/2017 पर औद्योगिक विवाद कायम है और उक्त विवाद माननीय श्रम न्यायालय काशीपुर में विचाराधीन है।
इस बीच वोल्टास लिमिटेड का प्रबंधन कतिपय रूप से कुछ यूनियन सदस्यों को भ्रमित करके और बरगलाकर उक्त विवादित व विचाराधीन माँगपत्र पर दिनांक 15/07/2021 को कथित रूप से एक समझौता कर लिया है, और पंजीयन के लिए प्रस्तुत किया है, जो श्रम कानूनों के विपरीत होने के साथ पोषणीय नहीं है। क्योंकि उक्त कथित समझौते पर यूनियन के अध्यक्ष मनोज कुमार, महामंत्री दिनेश चंद्र पंत व संगठन मंत्री चंद्रभूषण के हस्ताक्षर नहीं है और पीड़ित 9 श्रमिकों से कोई सहमति नहीं ली गई है। इसलिए उस पर आपत्ति है।
पत्र में लिखा है कि अध्यक्ष श्री मनोज कुमार व महामंत्री श्री दिनेश चंद्र पंत हैं। महामंत्री दिनेश चंद्र के हस्ताक्षर से ही माँगपत्र दिया गया था और वे प्रमुख वार्ताकार और अधिकृत पैरोकार रहे हैं। यूनियन अध्यक्ष मनोज कुमार व महामंत्री दिनेश चंद्र पंत को यूनियन कार्यकारिणी द्वारा वाद चलाने और निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया हैं।

प्रबंधन ने माँगपत्र के विचाराधीन रहते लगातार उ. प्र. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 6 ई का उल्लंघन किया और अनुचित श्रम अभ्यास में सलग्न रहा, जिसके भी विवाद श्रीमान उप श्रम आयुक्त/सहायक श्रमायुक्त उधम सिंह के समक्ष विचाराधीन है। जिस दौरान प्रबंधन ने दिनांक 25/09/2019 को तीन मुख्य पदाधिकारियों सहित 8 श्रमिकों का कथित ले ऑफ के बहाने गेट बंद किया, जो कि श्रीमान उप श्रमायुक्त महोदय द्वारा गैर कानूनी करार देने के बाद दिनांक 14/02/2020 को उक्त श्रमिकों की अवैध रूप से सेवा समाप्त कर दी, जिसका भी विवाद माननीय श्रम न्यायालय में संदर्भित होने के साथ विचाराधीन है।

प्रतिष्ठान में कुल 38 स्थाई श्रमिक/यूनियन सदस्य हैं जिनमें 9 श्रमिक माँगपत्र के कारण ही अवैध रूप से सेवा समाप्ति/बर्खास्तगी झेल रहे हैं और विवाद विचाराधीन है। यह प्रबंधन द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई है और अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आता है।

आपत्ति में कहा गया है कि न्यायहित में उक्त कथित समझौते को निरस्त करते हुए उसके पंजीयन पर रोक लगाने का कष्ट करें, साथ ही प्रबंधन द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 उपांतरित उत्तराखंड के तहत उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें।

आपत्ति देते समय वोल्टास इम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष मनोज कुमार, महामंत्री दिनेश चंद्र पंत, संगठन मंत्री चंद्रभूषण राकेश चंद्र जोशी ,पंकज कुमार, अतीक खान आदि उपस्थित रहे जिस पर श्रीमान सहायक श्रम आयुक्त ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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