एफएनएन, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। झूंसी थाने में शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत अन्य के खिलाफ नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके खिलाफ शंकराचार्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के मामले में पिछले दिनों सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को देखते हुए यह निर्णय सुनाया है।






