एफएनएन, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीडीए के अधिकारियों ने दिल्ली के दक्षिणी रिज में सड़कों को चौड़ा करने के लिए अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवमाननापूर्ण कार्रवाई माना और पेड़ों की अवैध कटाई के लिए जिम्मेदार डीडीए अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए कुछ विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और दिल्ली में हरित कवर को बढ़ाने के लिए डीडीए और दिल्ली सरकार को सुझाव देगी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने निर्देश दिया कि अब से वनरोपण, सड़क निर्माण, पेड़ों की कटाई या संभावित पारिस्थितिक प्रभाव वाली किसी भी गतिविधि से संबंधित प्रत्येक अधिसूचना या आदेश में इस न्यायालय के समक्ष संबंधित कार्यवाही के लंबित होने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।