Friday, November 28, 2025
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नौ बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश में Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन

एफएनएन, मध्य प्रदेश : नौ बच्चों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई करते हुए इस कफ सिरप को पूरे प्रदेश में बैन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एकाउंट पर पोस्ट किया और उसमें लिखा…

छिंदवाड़ा में Coldrif सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्यप्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है। बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी। राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य ने जारी किया आदेश

जैसा कि आप अवगत हैं कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में औषधि नियंत्रण निदेशक, तमिलनाडु, चेन्नई कार्यालय ने सूचित किया है कि दवा ‘Coldrif Syrup’, B. No. SR-13, M/D MAY/2025, E/D APR/2027, निर्माता – Sresan Pharmaceutical, No. 787, Bangalore Highways, Sunguvachatram (Mathura), Kanchipuram Distt., 602106, को अमानक एवं दोषपूर्ण (NSQ) घोषित किया गया है।

यह रिपोर्ट नं. 04782-D/2025-26 दिनांक 02/10/2025 (प्रति संलग्न) के अनुसार है, जिसमें उल्लेख है कि –“नमूना मिलावटी पाया गया है क्योंकि इसमें डायएथिलीन ग्लाइकॉल (48.6% w/v) पाया गया है जो एक जहरीला पदार्थ है और इसके उपयोग से स्वास्थ्य को गंभीर हानि पहुंच सकती है।” उपरोक्त के मद्देनजर ‘Coldrif Syrup’ की बिक्री एवं वितरण तत्काल प्रभाव से बंद करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

की जाएगी कड़ी कार्यवाही 

1. यदि उक्त दवा उपलब्ध पाई जाती है तो आवश्यक कार्रवाई करते हुए तुरंत सील (फ्रीज़) करें और स्पष्ट निर्देश दें कि दवा को नष्ट/विक्रय न किया जाए, जैसा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में प्रावधान है।

2. उक्त दवा की आगे की बिक्री तत्काल रोकें तथा सुनिश्चित करें कि आपके कार्यक्षेत्र में इसका विक्रय/वितरण उपलब्ध न हो।

3. उक्त दवा का नमूना परीक्षण/विश्लेषण हेतु लें और औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को व्यक्तिगत रूप से (By hand only) प्रेषित करें।

4. आपके कार्यक्षेत्र में Coldrif Syrup के अन्य बैच भी उपलब्ध हों तो उनके भी नमूने लें, उन्हें सील (फ्रीज़) करें और यह सुनिश्चित करें कि दवा का निपटान (dispose) न किया जाए।

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