DGP के हलफनामे में बड़ा खुलासा, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों की जांच में ढिलाई, सामने आई कई आरोपी

एफएनएन, चंडीगढ़: हरियाणा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों की जांच में ढिलाई सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों की त्वरित जांच के आदेश देते हुए पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी) से हलफनामा मांगा था। डी.जी.पी ने हाईकोर्ट में शपथपत्र दायर कर जानकारी दी कि प्रदेश में एन.डी.पी.एस के दर्ज 655 मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी 8 माह से अधिक समय से नहीं हो पाई है।

डी.जी.पी की ओर से दायर शपथ पत्र के मुताबिक सभी फील्ड यूनिट से मिली रिपोर्ट दर्शाती है कि इन मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, मगर अब तक सफलता नहीं मिली है। डी.जी. पी ने बताया कि 37 मामलों में जांच अधिकारियों की लापरवाही साबित होने पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 11 मामलों में आरोपी फरार घोषित किए जा चुके हैं, जबकि 29 मामलों में उन्हें फरार अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। शपथपत्र में यह भी स्वीकार किया गया कि अब तक किसी भी मामले में फरार आरोपियों की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए अदालत में आवेदन दायर नहीं किया गया है।

फील्ड यूनिटों को फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के दिए गए आदेशः डी. जी. पी ने कहा कि 11 सितम्बर को सभी पुलिस फील्ड यूनिटों को पत्र जारी कर यह निर्देश दिए गए हैं कि गिरफ्तारी के हरसंभव प्रयास किए जाएं। इसके साथ ही आरोपियों को फरार अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्ति कुर्क करने की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर इस मुद्दे पर गंभीर नाराजगी जताई थी। जस्टिस एनएस शेखावत की बैंच ने राज्य के डी.जी.पी को निर्देश दिए थे कि वे विस्तृत शपथ पत्र दाखिल कर बताएं कि किन मामलों में छह माह से अधिक समय से आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए और लापरवाह जांच अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई।

 

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