Sunday, June 8, 2025
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कोर्ट में बोली छात्रा, नहीं हुआ दुष्कर्म, पूर्व गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को बड़ी राहत

  • अभियोजन पक्ष ने छात्रा पर मुक़दमे की अर्ज़ी दाख़िल की

एफएनएन, नई दिल्ली: : पूर्व गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली लॉ की छात्रा अपने आरोपों से मुकर गई है। लखनऊ की विशेष अदालत में जज के सामने पूर्व में लगाए गए सभी आरोपों से छात्रा मुकर गई। शाहजहांपुर के इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद चिन्मयानंद करीब पांच माह जेल में रहे थे। अब अचंभित अभियोजन पक्ष ने छात्रा पर पक्षद्रोही या बयान बदलने पर धारा 340 के तहत मुक़दमे की अर्ज़ी दाख़िल की है। कोर्ट ने छात्रा को नोटिस देकर जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। छात्रा के बयान बदलने से पूर्व सांसद चिन्मयानंद को राहत मिली है। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के कॉलेज से एलएलएम कर रही छात्रा ने उनके खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाए थे। छात्रा ने दिल्ली के लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में 5 सितंबर 2019 को चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार, धमकी देने के आरोपों के साथ शिकायत दर्ज़ कराई थी। इससे पहले 28 अगस्त 2019 को छात्रा के पिता ने शाहजहांपुर में छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज़ कराई थी. इस मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने SIT भी गठित की थी। इस मामले में 20 सितंबर 2019 में चिन्मयानंद की गिरफ़्तारी हुई थी। लगभग पांच महीने जेल में रहने के बाद चिन्मयानंद को तीन फरवरी 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। चिन्यमयानंद के ख़िलाफ़ धारा 376C,354D,342,506 के तहत मुक़द्दमा चल रहा था। इस मामले में लगभग 33 गवाह और 29 दस्तावेज़ी साक्ष्य दाखिल किए गए थे।इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ के विशेष MP-MLA कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है।

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