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एक अप्रैल से उत्तराखंड में सख्त होंगे कोविड-19 के नियम, उल्लंघन पर होगी ये कार्रवाई

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एफ़एनएन, ऋषिकेश : उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को लेकर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि कोरोना संक्रमण से सभी की सुरक्षा के लिए नियमों को सख्त करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से प्रदेश में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। इसके लिए चालान और एफआइआर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

कुंभ मेला व्यवस्थाओं का जायजा लेने शुक्रवार को ऋषिकेश पहुंचे मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने साफ किया कि कोविड-19 को लेकर लापरवाही नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और सधू-संतों के लिए कोविड जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू की गई है। 72 घंटे तक की आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन की रिपोर्ट के साथ ही श्रद्धालु कुंभ में आ सकेंगे।

उन्होंने बताया कि एक अप्रैल से इस व्यवस्था को बेहद सख्त किया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए उच्च न्यायालय ने भी आदेशित किया है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने सभी के हित में इस संबंध में एसओपी जारी की है। हम सुरक्षित कुंभ आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें सुरक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन न करने वालों को कुंभ मेले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सख्ती से चालान और मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

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