- कोरोना संकटः त्रिवेंद्र सरकार जारी कर सकती है आदेश, रात्रि कर्फ्यू का फैसला डीएम करेंगे
एफएनएन, देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब विवाह समारोहों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। त्रिवेंद्र रावत सरकार रविवार शाम तक इस आशय का आदेश जारी भी कर सकती है।
उत्तराखंड में विवाह समारोहों और इनडोर सभाओं, कार्यक्रमों, समारोहों में फिलहाल अधिकतम 200 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत है। कोरोना के बढ़ते खतरे को भांपते हुए अब विवाह समेत इन सभी समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या घटाकर आधी यानि 100 की जा रही है।
बाहर से आने वालों को पोर्टल में कराना होगा पंजीकरण
इसके साथ ही बाहर से उत्तराखंड में आने वालों के लिए अब देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल में अनिवार्य रूप पंजीकरण कराना होगा। फिलहाल इस मामले में अनिवार्यता का नियम शिथिल ही है। बताते चलें कि 25 नवंबर 2020 को जारी केंद्र सरकार की एडवाइजरी में सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए अपने स्तर से सख्त प्रावधान लागू करने की छूट दे दी गई है।
केंद्र ने राज्यों को रात्रि कर्फ्यू का फैसला लेने की छूट भी दे दी है। लिहाजा उत्तराखंड में भी कोरोना से अधिक प्रभावित जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला जिलाधिकारियों पर छोड़ा जा सकता है। त्रिवेंद्र सरकार रविवार देर रात तक आदेश भी जारी कर सकती है।इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिलाधिकारियों की बैठक लेकर सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात का फीड बैक भी लिया है।