एफएनएन, देहरादून : सूबे में सड़कों की खस्ताहल को लेकर बिना अनुमति के बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बैलगाड़ी यात्रा निकाले जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं धारा 144 का उल्लंघन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के तीन विधायकों सहित 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
खस्ताहल सड़क को लेकर प्रदर्शन
बिना अनुमति के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की लक्सर मार्ग की खस्ताहल हालात को लेकर बैलगाड़ी यात्रा निकाली थी जिससे पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा कांग्रेस से मंगलौर, कलियर और भगवानपुर विधायक सहित सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए थे। इस मामले को लेकर सिविल लाइंस कोतवाली में सब इंस्पेक्टर संजय नेगी की तहरीर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, भगवानपुर विधायक ममता राकेश, कलियर विधायक फुरकान अहमद, मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन सहित करीब 150-200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा 456/ 2020 धारा 188आईपीसी, 51 ख आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।