एफएनएन, देहरादून: उत्तराखंड आने के लिए अब आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। बस कुछ जरूरी बातें हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा। प्रदेश सरकार ने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए प्रतिदिन 2000 व्यक्तियों को ही प्रवेश देने की सीमा खत्म कर दी है। राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए बस ई-पंजीकरण कराना और कोरोना जांच की नेगिटिव रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य रहेगा।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने लोगों को राहत देते हुए यह कदम उठाया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बीती 22 अगस्त को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्तियों की आवाजाही पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने पर आपत्ति जताई थी। आवाजाही के लिए राज्य सरकार या जिला प्रशासन से किसी भी तरह की अनुमति या ई-परमिट की जरूरत से इनकार किया गया।
प्रदेश सरकार ने हफ्तेभर बाद अंतरराज्यीय आवाजाही सीमित करने की व्यवस्था खत्म कर दी। इससे पहले कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच कराए बगैर प्रतिदिन केवल दो हजार व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति देने की व्यवस्था लागू थी।