एफएनएन, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने की घोषणा की है। सरकार की तरफ से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को राहत मिली है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि MSME लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, आटो, क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा।
सरकार के मुताबिक छह महीने के लोन मोरेटोरियम समय में दो करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में, ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे सिर्फ यही समाधान है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि उपयुक्त अनुदान के लिए संसद से अनुमति ली जाएगी।
आम आदमी पर होगा ये असर
कोरोना संक्रमण की वजह से मार्च के आखिरी से लेकर जुलाई तक पूरे देश में लाकडाउन लागू किया था जिसके कारण काम-धंधे बंद थे। इसके कारण बहुत से लोग EMI नहीं चुका पाने की स्थिति में आ गए। इसीलिए आरबीआई की तरफ से 6 महीने तक ईएमआई नहीं चुकाने का आदेश दिया गया। हालांकि सबसे बड़ी समस्या मोरेटोरियम के बदले लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को लेकर थी। ये अतिरिक्त चार्ज लोन लेने वालों के लिए बड़ा बोझ बन रहा था। केंद्र सरकार की तरफ से दी गई इस राहत का मतलब ये है कि लोन मोरेटोरियम का फायदा ले रहे लोगों को अब ब्याज पर अतिरिक्त पैसे नहीं चुकाने होंगे। ऐसे ग्राहकों को सिर्फ लोन का सामान्य ब्याज देना होगा।