
एफएनएन, नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने कहा कि अदालत लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि यह अदालत उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के न्यायिक आदेश के आधार पर कोई हिरासत में है. चुनौती फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, वह कदम उठा रहे हैं और उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं. कानून सभी के लिए बराबर है.