Thursday, March 5, 2026
03
20x12krishanhospitalrudrapur
IMG-20260201-WA0004
previous arrow
next arrow
Shadow
Homeराज्यउत्तराखंडदिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज...

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

एफएनएन,नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अब उन्हें तुरंत सरेंडर करना पड़ेगा। फिलहाल वह स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत पर थे।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाया। सत्येंद्र जैन को ईडी ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। चिकित्सा आधार पर कोर्ट ने उन्हें 26 मई 2023 को जमानत दी थी। तब उन्हें छह हफ्ते के लिए छोड़ा गया था, लेकिन बाद में धीरे-धीरे इसकी अवधि बढ़ती गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान उनसे मीडिया के समक्ष बयान देने और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से मना किया था।

WhatsApp Image 2023-12-18 at 2.13.14 PM
WhatsAppImage2024-02-11at73136PM
WhatsAppImage2024-02-11at73136PM
previous arrow
next arrow
Shadow

जैन के वकील ने दी थी ये दलील

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जैन को जमानत देने का आग्रह किया था और कहा था कि गवाहों के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है। वहीं ईडी ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जब भी वह जेल से बाहर आना चाहते हैं, तो वह चिकित्सा आधार पर जमानत लेते हैं।

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments