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एक जनवरी 2021 से लागू जा रहे चेक से पेमेंट के नए नियम

एफएनएन, नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए एक जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए महत्वपूर्ण ब्योरा के बारे में दोबारा से पुष्टि करने की जरूरत होगी। इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारकों पर निर्भर करेगा। हालांकि बैंक पांच लाख रुपये से ज्यादा राशि वाले चेक के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य कर सकते है।

लागू होगा पाजिटिव पे सिस्टम

आरबीआई ने कहा है 1 जनवरी 2021 से पाजिटिव पे सिस्टम लागू करेगा। इस सिस्टम में 50 हजार से अधिक के पेमेंट पर दोबारा से रि-कंफर्म करना होगा। इस सिस्टम के जरिए चेक को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के लिए जारी हो सकेगा।
इसके जरिए चेक की तारीख, पेमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम, पेयी और राशि की डिटेल्स को देना होगा। हालांकि ये सारी डिटेल्स बैंक द्वारा एक बार फिर से चेक की जाएगी। अगर किसी तरह की विसंगति सीटीएस में आती है तो फिर इसमें सुधार किया जाएगा।

आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को अपने ग्राहकों के बीच SMS अलर्ट, शाखाओं में प्रदर्शन, एटीएम के साथ-साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पाजिटिव पे सिस्टम के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने की सलाह दी जाती है। आरबीआई ने आगे कहा कि केवल वे चेक जो इस प्रणाली के निर्देशों के अनुरूप हैं, सीटीएस ग्रिड में विवाद समाधान तंत्र के तहत स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि, बैंक सीटीएस के बाहर जमा और जमा किए गए चेक के समान व्यवस्था लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

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