Saturday, July 27, 2024
spot_img
spot_img
03
20x12krishanhospitalrudrapur
previous arrow
next arrow
Shadow
Homeराज्यउत्तर प्रदेशयूपी में अब बिना वारंट गिरफ्तारी व तलाशी संभव, एसएसएफ का गठन

यूपी में अब बिना वारंट गिरफ्तारी व तलाशी संभव, एसएसएफ का गठन

एफएनएन, लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने एसएसएफ (विशेष सुरक्षा बल) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। एसएसएफ को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार होगा। घर की तलाशी की पावर, सहित अनेक असीमित अधिकार रहेगा। माना जा रहा हैं कि,यूपी सरकार ने एक ऐसे पुलिस फोर्स का गठन किया है, जो अभूतपूर्व ताकतों से लैस होगी। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से गठित की गई इस फोर्स का नेतृत्व एडीजी स्तर का अधिकारी करेगा। 26 जून को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन द्वारा योगी कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव को लेकर अधिसूचना गृह विभाग की ओर से जारी कर दी गई है।

निजी कंपनियां भी कर सकती है फोर्स का उपयोग

राज्य की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए विशेष तौर पर गठित की गई इस फोर्स का उपयोग निजी कंपनियां भी कर सकती है लेकिन इसके लिए उन्हे इसका भुगतान करना होगा। इस विशेष फोर्स का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में होगा और एडीजी स्तर के अधिकारी को इसका मुखिया की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। फिलहाल इस विशेष फोर्स के पांच बटालियन गठित किए जाने की सूचना है।

बिना वारंट गिरफ्तारी व तलाशी की छूट

इस विशेष फोर्स को जो स्पेशल पावर दी गई है उसमे वह अपने विवेक व भरोसे पर किसी भी अपराध करने वाले की संपत्ति या घर की तलाशी लेने का अधिकार होगा। इतना ही नहीं केवल अपने उचित भरोसे या तर्क के आधार पर यह विशेष फोर्स अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में विशेष फोर्स को किसी व्यक्ति के खिलाफ की गई तलाशी या गिरफ्तारी की कार्रवाई के पीछे पुख्ता और वैधानिक कारण भी बताने होंगे। साथ ही यह भी साबित करना होगा कि तलाशी या गिरफ्तारी न किए जाने पर उक्त व्यक्ति सबूतों व साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या मिटा सकता था।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments