Monday, June 9, 2025
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मर्डर और लूट के मामले में भाजपा नेता मोहित कक्कड़ समेत दो को उम्रकैद

एफएनएन, रुद्रपुर : करीब 20 वर्ष पुराने एक मामले में भाजपा नेता मोहित कक्कड़ समेत दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पुलिस अभिरक्षा में दोनों को जेल भेज दिया गया है। मामला वर्ष 2004 का है।

 

गल्ला मंडी, रुद्रपुर के रहने वाले तेल मिल मालिक किशन चंद्र बिंदल के छोटे बेटे तरुण बिंदल की छोई रोड पर बाजपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तरुण 21 फरवरी को सुबह तेल सप्लाई के पैसों की वसूली के लिए रामनगर गया था। उनसे लाखों रुपए भी लूट लिया गया था। इस मामले में 22 फरवरी को किशन चंद बिदल ने शिकायत दर्ज कराई थी। तफ़्तीश के दौरान पुलिस ने 25 फरवरी को दोराहे के पास मोहित कक्कड़ उर्फ मनी निवासी भगत सिंह चौक, मोहित कक्कड़ उर्फ विक्की निवासी कच्ची खमारियां किच्छा के अलावा एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस दौरान आरोपियों द्वारा पुलिस पर फ़ायरिंग की गई थी, जिसका मुक़दमा पुलिस ने दर्ज कराया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर युवा व्यापारी तरुण बिंदल का शव बरामद कर शिनाख्त की गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मिलकर तरुण की पहले गोली मारकर हत्या की और शव को बाजपुर दोराहे के पास ठिकाने लगाने के बाद नगदी से भरा बैग और सोने की चेन लूट ली थी, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर गदरपुर के पास से 36-36 हज़ार रुपये की नगदी व लूटे गए बैग जले हुए, उसकी चैन आदि बरामद की और हत्या में प्रयुक्त तमंचे व कारतूस भी बरामद किए थे। जिनका मृतक के शव के पास से मिले कारतूस के साथ मिलान हो गया था।

मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की अदालत में शुरू हुई, जहां एडीजीसी दीपक अरोरा ने अदालत के सामने ग्यारह गवाह और बैलेस्टिक रिपोर्ट पेश की। दोनों पक्षों की जिरह सुनने,साक्ष्यों व तथ्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने मोहित कक्कड़ उर्फ मनी और मोहित कक्कड़ उर्फ विक्की को आजीवन कारावास और एक एक लाख व पन्द्रह पन्द्रह हज़ार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई, साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि में से पचास पचास हज़ार रुपये वादी पक्ष को दिये जायें । इधर, नाबालिग होने के कारण तीसरे आरोपी के विरूद्ध किशोर न्यायालय में मुक़दमा चला, जिसमें वह बरी हो गया था।

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