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राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग के किनारे लगा दिए यूनिपोल और होर्डिंग, हाईकोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन

एफएनएन, रुद्रपुर : रुद्रपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्गों के किनारे यूनिपोल और होर्डिंग लगाकर हाईकोर्ट के आदेशों का खुला मख़ौल उड़ाया जा रहा है। कोर्ट के आदेशों की इस नाफरमानी को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि रुद्रपुर शहर में जहां-तहाँ यूनिपोल और होर्डिंग लगा दिए गए हैं। इसका ठेका हल्द्वानी की बाबा एडवरटाइजिंग एजेंसी के नाम है।

जी-20 के बाद एजेंसी ने नियमों को दरकिनार रखते हुए पूरे शहर को होर्डिंग और यूनिपोल से पेट दिया गया है। उन स्थानों पर भी होर्डिंग लगा दिए गए हैं, जहां प्रतिबंधित हैं।

मसलन हाईवे के किनारे यूनिपोल नहीं लगाई जा सकते, ऐसा हाई कोर्ट का आदेश भी है, इसके बावजूद नियमों को नजर अंदाज किया जा रहा है। हाईवे के दोनों ओर होर्डिंग और यूनिपोल लगने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है।

इसको लेकर भूरारानी के रहने वाले स्वामी आधार श्रीवास्तव ने नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया है। उन्होंने उच्च न्यायालय की रिट संख्या 178/2016 शमशाद अहमद बनाम राज्य सरकार का भी जिक्र किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग के दोनों ओर 55 फीट के दायरे में कोई भी यूनिपोल अथवा होर्डिंग लगाए जाने को अवैध बताया गया है।

 

उन्होंने ठेकेदार की मनमानी को रोकने की मांग की है, ताकि कोई दुर्घटना न होने पाए। विदित हो कि राजमार्ग, बायपास रोड, डीडी चौक गांधी पार्क एवं अन्य स्थानों पर अवैध रूप से यूनिपोल और होर्डिंग लगाए गए हैं। अब देखना यह होगा कि नगर आयुक्त इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं।

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