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संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में पुलिस की हिरासत में दो अन्य आरोपी, स्पेशल सेल की पूछताछ जारी

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एफएनएन,नई दिल्ली :  दिल्ली में पुलिस की स्पेशल सेल ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को संदेह है कि इन दोनों आरोपियों का मुख्य आरोपी से कोई संबंध है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान महेश और कैलाश के रूप में हुई है। फिलहाल, स्पेशल सेल इन दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई है।

  • सरेंडर से पहले जला दिए फोन

संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले मास्टरमाइंड ललित झा ने दिल्ली पुलिस के सामने खुद सरेंडर किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में पांचवें आरोपी और मास्टरमाइंड ललित झा ने राजस्थान के कुचामन भागने के बाद अपने दोस्त महेश के साथ अपने कई साथियों के मोबाइल फोन भी जला दिए थे।

दरअसल, ललित के साथियों ने ही उसे अपने मोबाइल सौंपे थे, ताकि आगे जांच में पुलिस को सबूत न मिल सके।

सरेंडर से पहले जला दिए फोन

संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले मास्टरमाइंड ललित झा ने दिल्ली पुलिस के सामने खुद सरेंडर किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में पांचवें आरोपी और मास्टरमाइंड ललित झा ने राजस्थान के कुचामन भागने के बाद अपने दोस्त महेश के साथ अपने कई साथियों के मोबाइल फोन भी जला दिए थे।

दरअसल, ललित के साथियों ने ही उसे अपने मोबाइल सौंपे थे, ताकि आगे जांच में पुलिस को सबूत न मिल सके।

अधिकारी करेंगे सीन रिक्रिएट

सूत्र ने यह भी कहा कि स्पेशल सेल यह समझने के लिए संसद के बाहर एक बार फिर सीन को रिक्रिएट करेंगे, ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपी धुएं के डिब्बे के साथ लोकसभा के अंदर कैसे जाने में कामयाब रहे।

कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

सभी आरोपियों के और पश्चिम बंगाल के निवासी और बिहार के मूल निवासी ललित झा के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 452 (अतिक्रमण), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), आईपीसी की धारा 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवकों को बाधा पहुंचाना), और 353 (लोक सेवकों को कर्तव्य से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के साथ-साथ यूएपीए की धारा 16 और 18 भी शामिल हैं।

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अदालत ने बताया आतंकवादी

अदालती कार्यवाही के दौरान, अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को आतंकवादी करार दिया और दावा किया कि उन्होंने डर पैदा करने के इरादे से संसद पर सुनियोजित हमला किया था।

पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ आरोपों में यूएपीए अधिनियम की धारा 16 (आतंकवाद) और 18 (आतंकवाद की साजिश) को शामिल किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए गैलरी से सांसदों के बैठने की जगह में छलांग लगा दी।

सूत्र ने यह भी कहा कि स्पेशल सेल यह समझने के लिए संसद के बाहर एक बार फिर सीन को रिक्रिएट करेंगे, ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपी धुएं के डिब्बे के साथ लोकसभा के अंदर कैसे जाने में कामयाब रहे।

कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

सभी आरोपियों के और पश्चिम बंगाल के निवासी और बिहार के मूल निवासी ललित झा के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 452 (अतिक्रमण), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), आईपीसी की धारा 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवकों को बाधा पहुंचाना), और 353 (लोक सेवकों को कर्तव्य से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के साथ-साथ यूएपीए की धारा 16 और 18 भी शामिल हैं।

अदालत ने बताया आतंकवादी

अदालती कार्यवाही के दौरान, अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को आतंकवादी करार दिया और दावा किया कि उन्होंने डर पैदा करने के इरादे से संसद पर सुनियोजित हमला किया था।

पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ आरोपों में यूएपीए अधिनियम की धारा 16 (आतंकवाद) और 18 (आतंकवाद की साजिश) को शामिल किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए गैलरी से सांसदों के बैठने की जगह में छलांग लगा दी।

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