
एफएनएन, अमरोहा : अनुसूचित जाति की महिला के साथ मारपीट करने के मामले में अदालत दंपती समेत तीन लोगों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 57 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

7 जुलाई 2020 को प्रीति अपने घर में पशुओं को चारा डाल रही थी। तभी तीन आरोपी घर में घुस आए और मारपीट की। जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया। भीड़ जमा होने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा प्रीति ने अदालत की शरण ली थी। अब मुकदमा अपर जिला सत्र न्यायाधीश विशेष एससी एसटी एक्ट कुसुम लता की अदालत में चल रहा था।
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कोर्ट ने सुनाई सजा
बुधवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए मुनेश, उसकी पत्नी रूबी और भाई छत्रपाल को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी मनोज सक्सेना ने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। अदालत ने दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 57 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
