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उत्तराखंड ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी : 8.41 लाख नाम हटे, आज से 18 लाख मतदाताओं को नोटिस

एफएनएन, देहरादून : उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत प्रपत्र भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची में करीब 79 लाख की जगह लगभग 71 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि 8.41 लाख नाम सूची से बाहर कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची में पाई गई विसंगतियों को दूर कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे।

मतदाता अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ceo.uk.gov.in पर जाकर अपने EPIC (वोटर आईडी) नंबर की मदद से ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा संबंधित बीएलओ (BLO), जिला निर्वाचन अधिकारी, तहसीलदार और एसडीएम कार्यालय में भी सूची उपलब्ध रहेगी। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में मौजूद है तो इसका अर्थ है कि फिलहाल उसका वोट सुरक्षित है। हालांकि, यदि दस्तावेजों या व्यक्तिगत विवरण में कोई विसंगति पाई गई है तो चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जा सकता है।

जिन्होंने SIR प्रपत्र नहीं भरा, उन्हें फिर से करना होगा आवेदन

ऐसे मतदाता जिन्होंने किसी कारणवश एसआईआर प्रपत्र नहीं भरा या समय पर जमा नहीं कर पाए और जिनके बीएलओ ने उन्हें “अनकलेक्टेबल” श्रेणी में रखा है, उनका नाम इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे लोगों को अब नए सिरे से फॉर्म-6 भरकर आवेदन करना होगा। इसके साथ उन्हें एसआईआर प्रक्रिया की तरह एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद ही उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।

18 लाख मतदाताओं को भेजे जाएंगे नोटिस

चुनाव आयोग के अनुसार, प्रदेश के करीब 18 लाख मतदाताओं के एसआईआर प्रपत्रों में नाम, आयु या अन्य जानकारियों से जुड़ी विसंगतियां सामने आई हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए आयोग संबंधित मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से नोटिस भेजेगा। नोटिस मिलने के बाद संबंधित दस्तावेजों और प्रमाणों के साथ निर्धारित समय में जवाब देना होगा। समय पर जवाब नहीं देने की स्थिति में मतदाता सूची में नाम को लेकर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

कैसे जांचें अपना नाम ?

  • मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceo.uk.gov.in पर जाएं।
  • अपना EPIC (वोटर आईडी) नंबर दर्ज करें।
  • ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम जांचें।
  • यदि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध न हो तो अपने बीएलओ, तहसील, एसडीएम या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जाकर भी सूची देख सकते हैं।

मतदाताओं के लिए जरूरी सलाह

यदि आपका नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल है, तब भी अपने विवरण की एक बार जांच अवश्य करें। अगर किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति दिखाई देती है या चुनाव आयोग की ओर से नोटिस प्राप्त होता है, तो आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर जवाब दें। वहीं जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है, वे बिना देरी किए फॉर्म-6 भरकर दोबारा आवेदन करें, ताकि अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किया जा सके।

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