एफएनएन, लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मसाजिद समिति की याचिका का निपटारा कर दिया। समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था।
- 11 जनवरी के आदेश को चुनौती
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंध न्यासी समिति को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष आदेश वापसी की याचिका दायर करने की अनुमति दी। समिति ने हाईकोर्ट के 11 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है।
पीठ ने आदेश दिया, ‘याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया है। हम मौजूदा विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हैं और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं।’