एफएनएन, रोशनाबाद(हरिद्वार): छह माह के दुधमुंहे बच्चे की हत्या कर नहर में फेंकने के मामले में सुनवाई करते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद आर्य ने आरोपी मां को दोषी पाया है। बच्चे की हत्यारी मां को आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि तीन नवंबर 2019 को कनखल क्षेत्र में एक छह माह दुधमुंहा बच्चा गुम हो गया था। आसपास व रिश्तेदार से पूछने पर भी बच्चे का पता नहीं चला था। सूचना मिलने पर घर पहुंचे पिता ने थाने में बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की।
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नहर में डुबोकर की हत्या
पुलिस ने आरोपी महिला संगीता बलूनी निवासी सर्वप्रिय विहार कनखल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई करते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद आर्य ने आरोपी मां को दोषी पाते आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे दो साल के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
- आरोपी मां ने बच्चा गुम होने का रचा नाटक






