- संचालक के विरुद्ध केस दर्ज, पांच साल पहले भी लिखा जा चुका है मुकदमा
एफएनएन, रुद्रपुरः गदरपुर के सरदार नगर में संचालित आरा मशीन पर शीशम और खैर की लकड़ी का अवैध भंडारण मिलने पर डीएफओ ने लाइसेंस रद्द कर उसे सील करवा दिया है। आरा मशीन पर लकड़ी का अवैध स्टाक पाए जाने पर संचालक के विरुद्ध संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पांच साल पहले भी इसी आरामशीन पर अवैध प्रकाष्ठ मिलने पर वन अपराध दर्ज कराया गया था।
गदरपुर में बेरिया दौलत रोड सरदार नगर में प्रेम कुमार निवासी रुद्रपुर की आरा मशीन है। इसके संचालक अनिल गुंजियाल निवासी गोपालनगर हैं। आठ अक्तूबर को वन विभाग के एसडीओ ने टीम के साथ आरा मशीन का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान आरा मशीन पर अवैध रूप से रखे गए शीशम के दो गिल्टे पाए गए थे। इसके अलावा चिरान किए गए सागौन के 149 और शीशम के 29 लट्ठे भी मिले थे।
स्टाक रजिस्टर भी नौ माह से अपडेट नहीं था
इस बेशकीमती इमारती लकड़ी के बारे में संचालक कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे सके। इसके अलावा आरा मशीन का स्टॉक रजिस्टर भी 29 फरवरी 2020 के बाद से अपडेट नहीं किया गया था। रुद्रपुर रेंज के रेंजर पंकज शर्मा ने बताया कि इस आरा मशीन पर वर्ष 2015-16 में भी अवैध प्रकाष्ठ पकड़ा गया था और रेंज कार्यालय में वन अपराध दर्ज किया गया था।
अब वन अपराध की पुनरावृत्ति होने पर डीएफओ डॉ. अभिलाषा सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश आरा मशीन स्थापना एवं विनियमन नियमावली 1978 यथा संशोधित के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरा मशीन के लाइसेंस का रद्द कर उसे सील भी करवा दिया है।