Sunday, December 22, 2024
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वर्गविशेष को खुश करने  के इरादे से लोकसभा चुनाव में दिए बयान पर बरेली के कोर्ट से राहुल गांधी को नोटिस जारी

अगले साल 7 जनवरी को पेशी पर कोर्ट में हाजिर रहने का हुकंम

फ्रंट न्यूज नेटवर्क, बरेली । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बरेली कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामला लोकसभा चुनाव के दौरान दिए बयान से जुड़ा है। कोर्ट ने राहुल को 7 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

बरेली कीमें हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक (पीले कोट में) ने राहुल ग्ांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। राहुल पर वोटों के लिए समुदाय विशेष को लालच देने का आरोप है।

ज्ञात रहे कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जन सभाओं में कांंग्रेस ओर अन्य विपक्षी दलों की सरकार बनने पर आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा। अधिक संपत्ति वालों से जायदाद लेकर कम संपत्ति वालों को दी जाएगी। हालांकि, राहुल गांधी सरकार नहीं बना सके और कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर गया। राहुल के इस बयान का चुनाव के दौरान भी विरोध हुआ था।

हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने कहा था कि राहुल गांधी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। लेकिन इससे हिंदू समुदाय में भय का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद बरेली कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी।

बरेली के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल द्विवेदी ने पुछने पर बताया- राहुल

के इस बयान से दोर समुदाय के लोगों के बीच दरार पैदा होती है। डर

का माहौल भी बनता है।

राहुल ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए ऐसा किया

संपत्ति के अधिकार को लेकर तथ्य समझिए

अनुच्छेद 300ए के तहत प्रॉपर्टी संवैधानिक अधिकार है। किसी भी वर्ग समुदाय, जाति या व्यक्ति की संपत्ति को इस आधार पर कि अमुक जाति या वर्ग इतने प्रतिशत होते हुए भी इतने ही प्रतिशत संपत्ति धारण कर रहा है, उनसे लेना कम प्रतिशत वाले लोगों के अधिकार की बात है। यह पूरी तरह से गलत है।

राहुल की नागरिकता मामले में हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से मांगा जवाब

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के मामले में लखनऊ हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। कर्नाटक के एस. विग्नेश शिशिर ने राहुल के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस पर गुरुवार (19 दिसंबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में गृह मंत्रालय को आठ सप्ताह का समय दिया है। जिसमें अब अगली सुनवाई 24 मार्च, 2025 को होगी।

एस. विग्नेश शिशिर ने याचिका में दावा किया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। विग्नेश के मुताबिक, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल और दस्तावेज जुटाए हैं। ये राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का सबूत हैं।

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