एफएनएन, रुद्रपुर : उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के दौरान कोविड 19 के नए वैरिएंड ओमिक्रॉन को लेकर चुनाव प्रचार के लिए भी नियम तय हैं। हालांकि नियमों में रोड शो प्रतिबंधित हैं। इसके बावजूद राजनीतिक दल नियम तोड़ रहे हैं। डोर टू डोर प्रचार के नाम पर आयोजित किए जा रहे रोड शोर में भी खूब भीड़ हो रही है। इसमें कोई भी दम कम नहीं है। वहीं, बंद कमरों और खुले स्थान में आयोजित होने वाली बैठकों के लिए भी नियम हैं। हालांकि ये नियम भी सिर्फ दिखावा ही साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह संधु की ओर से आज नियमों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
- बैठकों के लिए व्यवस्था
इसमें कहा गया है कि पूर्व में जारी दिशा निर्देश में कुछ संशोधन किया गया है। जो गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग की ओर से समय समय पर जारी दिशा निर्देशों में प्रतिबंधित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक ही चुनाव प्रचार की अनुमति होगी। इंडोर मीटिंग में अधिकतम हाल की क्षमता का 50 फीसद व्यक्तियों के साथ और खुले स्थान पर 30 प्रतिशत की क्षमता के साथ व्यक्तियों के साथ मीटिंग आयोजन करने की अनुमति होगी।
- चिह्नित खुले स्थानों पर ही होगी रैली
आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन की ओर से चिह्नित खुले स्थानों पर ही राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की रैली होगी। जिला प्रशासन की ओर से आयोजन स्थल की क्षमता तय की जाएगी। इस संबंध में संबंधित राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को सूचित किया जाएगा।
- कोविड नियमों का पालन जरूरी
आदेश में कहा गया है कि रैली के आयोजन में कोविड नियमों का पालन जरूरी है। इसमें सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना आदि शामिल है। उल्लंघन करने पर नियमों के अनुरूप कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।