एफएनएन, नई दिल्ली : यदि आपके पास भी 15 साल पुरानी गाड़ी है तो संभल जाए क्योंकि सरकार ट्रैफिक नियमों में सख्त फेरबदल करने वाली है। देश में 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए सरकार जल्द ही नई व्यवस्था करने जा रही है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यह उपाय किया जा रहा है। यदि कोई वाहन मालिक अपने 15 साल पुराने वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेता है तो उसके वाहन का रजिस्टे्रेशन स्वतः ही रद हो जाएगा।
फिलहाल दिल्ली में लागू होगी यह व्यवस्था
सूत्रों के मुताबिक अभी यह व्यवस्था सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ही लागू है जहां 15 साल पुराने पेट्रोल व दस साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन स्वतः रद हो जाता है। जबकि अन्य जगहों पर वाहन के लिए 15 साल बाद फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। एक बार फिटनेस मिलने के बाद पांच साल और वाहन को सड़क पर चलाया जा सकता है। अगर कोई अपने वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेता है तो उस वाहन को गैर पंजीकृत मान लिया जाता है।
नया मोटर व्हीकल एक्ट ज्यादा सख्त
गौरतलब है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर 10 गुना तक चालान और लाइसेंस जब्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जरा सी लापरवाही का आपको बड़ा अंजाम भुगतना पड़ सकता है।