एफएनएन, मुंबई: एक पत्नी की जिद की वजह से पति की जान चली गई है। जिसकी वजह से पत्नी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। 28 सितंबर को एक व्यक्ति को कोरोना वायरस से संक्रमण का लक्षण दिखने पर उसकी जांच कराई गई, जिसके बाद महाराष्ट्र के भंडारा जिले के लखंडूर का यह व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया गया। लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई और पत्नी पर लापरवाही का आरोप लगाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देश में कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते बड़ी तादाद में लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं, लेकिन संभवतः यह देश का अपनी तरह का पहला मामला होगा।
धारा 188 के तहत मामला दर्ज
व्यक्ति के कोरोना पाजटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन ने परिवार से कहा कि वो उस व्यक्ति को भंडारा के अस्पताल में भर्ती करा दे। इसको नहीं मानते हुए मरीज की पत्नी अपने पति को सीधे घर ले गई। पर घर जाने के बाद इस व्यक्ति की इलाज के अभाव में मौत हो गई। तहसील के चिकित्साधीक्षक ने इसकी शिकायत की और पत्नी के खिलाफ अब महामारी बीमारी अधिनियम, 1897 की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। व्यक्ति की पत्नी पर आरोप है कि उसने अवने कोरोना पाॅजिटिव पति के स्वास्थ्य के साथ लापरवाही बरती है। देश में अपने तरह का यह पहला मामला है जब कोविड-19 के किसी मरीज के रिश्तेदार को इस बीमारी की वजह से हुई उसकी मौत के लिए जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया हो। पावनी के सब-डिविजनल आफिसर अधिकारी अश्विनी शेंडगे ने बताया कि पत्नी के खिलाफ शिकायत डाॅक्टर के कहने पर दर्ज की गई है। डाक्टर ने शिकायत की है कि पत्नी ने कोविड-19 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।