एफएनएन, अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में कोविड-19 वैश्विक महामारी संक्रमण के दौरान निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि स्कूल प्रशासक तब तक फीस नहीं मांग सकते, जब तक फिर से स्कूल नहीं खुल जाते। हाईकोर्ट ने स्कूल खुलने तक फीस मांगने पर पूर्ण विराम लगा दिया। इसके साथ ही फीस वसूलने के विवाद के बीच सूबे के कुछ निजी स्कूलों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आॅन लाइन शिक्षा बंद करने का फैसला लिया है।
स्कूल का खर्च वहन करना आसान नहीं
राजकोट के प्राइवेट स्कूल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष का कहना है कि राज्य के शिक्षा विभाग ने स्कूल खुलने तक फीस नहीं लेने का प्रस्ताव पारित किया। इस पर स्कूल प्रशासकों को आपत्ति है। उनका कहना है कि बिना फीस स्कूल प्रशासक शिक्षक तथा कर्मचारियों को वेतन कैसे देंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी स्कूलों को काफी खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा वह अन्य खर्चों को वहन नहीं कर सकते।