मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बीडीए बोर्ड मीटिंग में लिए गए कई बड़े फैसले, ग्रेटर बरेली और नाथधाम परियोजनाओं पर भी रहा फोकस
एफएनएन ब्यूरो, बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) अपनी सीमा में शामिल किए गए 35 गांवों का भी सर्वांगीण विकास कराएगा। इन सभी गांवों में चौड़ी सड़कें बनेंगी और भविष्य के लिए उपयोगी जलनिकासी (सीवरेज) सिस्टम भी विकसित होगा। इसके लिए मास्टर प्लान के अलावा जोनल प्लान भी बनाए जाएंगे।
मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में सोमवार को कमिश्नर सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित बीडीए बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बीडीए उपाध्यक्ष मणिकनंदन ए ने बैठक में बताया कि ग्रेटर बरेली योजना के लिए भू-अधिग्रहण कार्य पूरा होने वाला है। नाथधाम टाउनशिप के लिए भी वाहनपुर, अखा मुस्तकिल, भगवानपुर ठकुरान, मजनूपुर और रफियाबाद के किसानों से 264 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जानी है। इसके लिए 600 करोड़ रुपये का बजट भी उपलब्ध है।
बीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि इन सभी गांवों में शिविर लगाकर अधिग्रहण के लिए भूस्वामियों की सहमति ली जाएगी। रामगंगानगर आवासीय योजना में मोहनपुर उर्फ रामनगर, चंदपुर बिचपुरी व अन्य गांवों के कुछ भूखंड अधिग्रहण से छूट गए थे। अब चार गुना मुआवजा देकर दिसंबर से पहले उनका भी अधिग्रहण कर लिया जाएगा। लोहिया विहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण पूरा कर उसे नगर निगम को सौंप देने की भी पूरी तैयारी है।
बीडीए उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि रामगंगानगर योजना के विभिन्न सेक्टरों में खाली पड़े 296 भवनों की बिक्री के लिए 25 प्रतिशत टोकन मनी जमा कराने वालों को शेष 75 फीसदी धनराशि के भुगतान की समय सीमा दो साल से बढ़ाकर दस साल कर दी गई है। भूखंड का क्षेत्रफल ज्यादा होने पर खरीददार के पास बढ़ी कीमत की रकम नहीं होने पर उसे उसी सेक्टर में उतने ही क्षेत्रफल का दूसरा भूखंड दिया जाएगा। भूखंड का क्षेत्रफल दस प्रतिशत तक ज्यादा होने पर पुरानी दर पर ही भुगतान लिया जाएगा। क्षेत्रफल 10 फीसदी से भी ज्यादा होने पर नई दरें प्रभावी होंगी।
होटल निर्माण के लिए शासन द्वारा संशोधित उपविधि को बीडीए ने स्वीकार कर लिया। अब आबादी क्षेत्र में नौ मीटर चौड़ी सड़क के किनारे भी 6 से 20 कमरों तक के होटल का निर्माण करा सकते हैं। 15 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारत (होटल) बनाने पर भवन के सामने पांच और बाकी तीनों तरफ तीन-तीन मीटर जगह छोड़नी होगी। पार्षद व बोर्ड सदस्य राजेश अग्रवाल ने विरोध करते हुए कहा कि इस नियम का पालन होने पर छोटे भूखंड पर निर्माण के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इस पर कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बोर्ड सदस्य श्री अग्रवाल से मांगपत्र लेकर शासन को भेजा जाए।
चार प्रमुख मार्गों को जगमग करेगा बीडीए
ग्राम पंचायतों के इन्कार के बाद बीडीए ने शहर की सीमा से बाहर के क्षेत्र में चार मार्गों को जगमग करने की जिम्मेदारी स्वयं ली है। अब बीडीए इन चारों मार्गों के स्ट्रीट लाइट खंभों पर विज्ञापन पट लगाने का ठेका देगा और इससे होने वाली आय से स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव और बिजली बिलों का भुगतान होगा। ज्यादा आय होने पर जिला पंचायत को भी विकास के लिए रकम दी जाएगी जबकि कम आय होने पर बीडीए स्वयं भरपाई करेगा। इस फैसले से सेटेलाइट चौराहे से इन्वर्टिस विश्वविद्यालय तक, करगैना पुलिस चौकी से जुए की पुलिया तक, बीसलपुर रोड पर नकटिया नदी से बड़ा बाईपास तक और डोहरा रोड पर नकटिया नदी से बड़ा बाईपास तक की सड़कें रोशन होंगी।
बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख फैसले
- इंटेलीजेंस ब्यूरो को प्राधिकरण व्यावसायिक दर पर भूखंड देगा। भूखंड पर नीचे कार्यालय और उसके ऊपर आवास बनाने की अनुमति होगी।
- बीडीए की सीमा में शामिल किए गए 35 गांवों में भी महायोजना 2031 के प्रस्ताव लागू होंगे। मानचित्र बीडीए पास करेगा।
- विस्तारित क्षेत्र की जमीन को कृषि भूमि मानते हुए बरेली महायोजना के जोनल रेग्युलेशन लागू होंगे।
- विस्तारित क्षेत्र में भी हरित पट्टी विकसित की जाएगी।
- ग्रेटर बरेली आवासीय परियोजना को दो हिस्सों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया।
- ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के दो सेक्टर नकटिया नदी के पार प्रस्तावित हैं। संबंधित विभागों से एनओसी मिलने के बाद एनजीटी के नियमों का पालन करते हुए इसके लिए जमीन ली जाएगी।
- संविदा पर जेई और सेवानिवृत्त लिपिक रखे जाएंगे। नए पद सृजित कराने के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा।
- बीडीए की विभिन्न योजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों और भू-स्वामियों की पुनर्वास संबंधी योजनाओं पर अगली बैठक में चर्चा करने पर भी सहमति जताई गई है।