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आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ी, दिल्ली शराब नीति मामले में घोटाले का है आरोप

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एफएनएन, नई दिल्लीः दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार (15 जुलाई) को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया. CBI की ओर दर्ज मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है.

दिल्ली सरकार में पूर्व ​उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. अदालत ने सीबीआई से जुड़े इस मामले में सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया. अब इस मसले पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी.

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इससे पहले मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल 2024 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया था.

26 फरवरी 2023 को हुई थी गिरफ्तारी

दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व ​उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई का आरोप है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में मनीष सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई थी. वर्तमान में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े दोनों ही मामले में उनके खिलाफ अलग-अलग अदालतों जमानत ​याचिका लंबित हैं.

ये भी पढ़ें:-उत्तराखंड के ध्रुव रावत ने ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीता स्वर्ण पदक

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