- होटल रेडिसन में लंगूरों को कैद करने के मामले में मुकदमा दर्ज
बरेली : बरेली के होटल रेडिसन पर वन विभाग ने एक्शन लेते हुए वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
बुधवार को टीम होटल रेडिसन पहुंची, उन्होंने मीडिया में प्रकाशित खबरों और वीडियो का संज्ञान लेते हुए घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। दो लंगूरों को जंजीरों में कैद करने के मामले में वनरक्षक दीपक कुमार ने होटल रेडिसन पर एक्शन लेते हुए होटल के कर्मचारी देव सिंह और तनवीर सुरक्षा प्रभारी के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 9, 48, 51 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया।
एसडीओ आलोक कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। मुकदमे के वादी वनरक्षक दीपक कुमार और रेंजर हरिश मेहता और वन दरोगा गवाह के रूप में है। वन्य जीव अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन यहां भी वन विभाग ने मुकदमें में खेल कर दो कर्मचारियों को नामजद कर होटल रेडिसन के मालिक को मुकदमे से दूर रखा। एसडीओ कमल कुमार ने बताया कि केस कट गया है,जुर्माना देंगे जाँच में जो भी तथ्य सामने आयेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जायेगी।