एफएनएन, देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कोरोना के मामलों में जनसामान्य को संस्थागत क्वारंटाइन से छूट दे दी है। यह व्यवस्था सोमवार से लागू होगी। जानकारी के अनुसार अब तक कोरोना के हाईलोड 31 शहरों से आने वाले व्यक्तियों को सात दिन के संस्थागत या पेड क्वारंटाइन में रहने की बाध्यता थी। यह शर्त भी हटा दी गई है, वे होम क्वारंटाइन होंगे। कार्य विशेष के लिए बाहर से सात दिन की अवधि के लिए उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों को भी क्वारंटाइन से छूट दी गई है। पहले यह व्यवस्था चार दिन की थी। यह व्यवस्था लोगों को राहत पहुंचाने वाली है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले में उत्तराखंड पीक पर पहुंच रहा है। यहां तक कि पहाड़ पर भी रोगियों की संख्या खासी बढ़ गई है।
उत्तराखंड में अब संस्थागत क्वारंटाइन से छूट
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