एफएनएन, देहरादून : उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए सरकार 27 जनवरी से पांच फरवरी के बीच विशेष सत्र बुला सकती है। सूत्रों के अनुसार, सत्र बुलाए जाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।
बता दें कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। वहीं, इसी महीने समिति सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट रिपोर्ट मिलते ही प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने में देर नहीं लगाएगी।
- महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष।
- विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- जो व्यक्ति अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराएंगे वे सरकारी सुविधाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
- लिव-इन जोड़ों को अपने फैसले के बारे में अपने माता-पिता को सूचित करना होगा
- हलाला और इद्दत की प्रथा बंद होगी। बहुविवाह (एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा) भी गैरकानूनी होगा।
- पति-पत्नी को तलाक लेने का समान हक दिया जाएगा।
- मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी सिफारिश हो सकती है।