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मार्च में बीएस-4 वाहन खरीदने वालों को सुप्रीम राहत

एफएनएन, नई दिल्ली : लॉकडाउन के कारण 31 मार्च की समय सीमा से पहले जो लोग अपनी गाडिय़ों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, उन्हेंं सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 31 मार्च तक बिकी बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो गाडिय़ां ई-पोर्टल पर दर्ज हुई हैं या फिर जिनका अस्थायी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनका रजिस्ट्रेशन अब कराया जा सकता है। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में इस दौरान बिकी गाडिय़ों को अभी रजिस्ट्रेशन कराने की छूट नहीं दी गई है।
अदालत ने कहा कि हम दिल्ली-एनसीआर में गाडिय़ों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत नहीं दे सकते। शीर्ष अदालत ने उल्लेख किया कि कई ऐसी गाडिय़ां हैं, जिनका विस्तृत विवरण ई-पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए अपलोड नहीं किया गया है। 31 मार्च के बाद बिकने वाली गाडिय़ों के रजिस्ट्रेशन पर रोक के बावजूद इन वाहनों की बिक्री की गई। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान विक्रेताओं द्वारा बेची गई गाडिय़ों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत देने से भी इन्कार कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 गाडिय़ों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।

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