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कोरोना की खतरनाक रफ्तार के बीच तमिलनाडु में संपूर्ण लॉकडाउन, जनिए अन्य राज्यों में क्या है पाबंदियां

एफएनएन, दिल्ली : कोरोनावायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बाद अब राज्य सरकारों ने गाइडलाइन जारी की है। राज्य सरकारों ने जिलेवार भी कई तरह के नए नियम बनाए हैं और कई तरह की पाबंदियां भी लगाई है। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज चेन्नई में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। वही अन्य राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू , स्कूल-कॉलेज बंद, वर्क स्पेस को आधा करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की सीमित संख्या करने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। हर राज्य में प्रदेश सरकार की ओर से अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में जानते हैं कि किस राज्य ने कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और प्रदेश में किस तरह की पाबंदिया लगाई है।

  • तमिलनाडु में नाइट कर्फ्यू के साथ संपूर्ण लाकडाउन

ओमिक्रोन और डेल्टा वैरिएंट के चलते तमिलनाडु में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेन तोड़ने के लिए रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। रविवार को वीकेंड लॉकडाउन इस साल का पहला लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पहले ही नाइट कर्फ्यू राज्य में घोषित कर दिया है। कई पाबंदियों के साथ इस रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। संपूर्ण लाकडाउन के तहत रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी दुकानें व सेवाएं स्थगित रहेंगी। पुलिस विभाग कई टीमों का गठनकर स्थितियों पर नजर रखेगी। वहीं अन्य विभाग लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारी कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मास्क न लगाने पर जुर्माना देना होगा। रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी होगी। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। साप्ताहिक बंदी के साथ ही नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान नाइट कर्फ्यू के नियम भी लागू रहेंगे।

  • दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बीच कई प्रतिबंध

दिल्ली में सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा कोरोना के मरीजों को 14 दिनों के आइसोलेशन की जगह सिर्फ सात दिनों तक ही होम आइसोलेशन में रहना होगा। सभी सरकारी दफ़्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सबको दफ़्तर आने से मना किया जाएगा और ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। प्राइवेट दफ़्तर 50 फीसद क्षमता के साथ काम करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सरकार ने स्कूल, सिनेमाघर, जिम, ऑडिटोरिटयम, एसेंबी हॉल, वाटर पार्क भी बंद कर दिए हैं. साथ ही फेस्टिव इवेंट पर रोक है।

  • राजस्थान में नाइट कर्फ्यू के साथ स्कूल बंद

राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के नगर निगम क्षेत्रों में आने वाली आठवीं तक की स्कूलों को 17 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। शिक्षण संस्थानों- कार्यालयों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और ऑफिस में कोरोना संक्रमण मिलने पर 72 घंटे ऑफिस बंद रहेगा। प्रदेशभर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू जारी रहेगा।

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