एफएनएन, नैनीताल : नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के दौरान हेलिकॉप्टर हादसों की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
सरकार से मौखिक रूप से पूछा गया कि आखिर हर वर्ष हेलिकॉप्टर दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, इनमें क्या खामियां हैं या इन लापरवाहियों के लिए जिम्मेदार कौन हैं। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को चारधाम की इन हेलिकॉप्टर सेवाओं के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने को ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि केदार घाटी उच्च हिमालयी क्षेत्र में है। वहां मौसम अचानक बदलता रहता है। ऐसे में एविएशन कंपनियों को पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के मौसम और कोहरे की जानकारी होना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि बारिश के बाद ये क्षेत्र प्रायः शुष्क हो जाते हैं, जिससे उड़ान में विशेष सावधानी की जरूरत होती है।
सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा रूट पर हेलिकॉप्टर सेवाओं पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का निर्णय लिया गया। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह हेलिकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।