एफएनएन, नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राज्य के पांच जिलों में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है| यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग करेगी| सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI एस ए बोबडे से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे| यूपी सरकार के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यपालिका के अधिकारक्षेत्र में अतिक्रमण किया है| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे|
सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर जल्दी सुनवाई की मांग कर सकती है| यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से इनकार दिया है| राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि वह इस आदेश पर अमल नहीं करेगा क्योंकि उसे लोगों की जीवन और आजीविका दोनों की ही रक्षा करनी है| यूपी सरकार ने कहा है कि फिलहाल शहरों में ‘संपूर्ण लॉकडाउन’ नहीं लगेगा|
कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि दवा की दुकानों को छोड़कर किराने की दुकान और अन्य वाणिज्यिक दुकानें जहां तीन से अधिक कर्मचारी हैं, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहें| इसी तरह, सभी मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां, खानपान की दुकानें 26 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश था| यह भी कहा गया था कि इसके अलावा, सभी धार्मिक स्थल इस दौरान बंद रहेंगे और विवाह को छोड़कर किसी भी सामाजिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए|